जेएनयू विवाद मामले को लेकर इलाहाबाद सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। बीते दिन इलाहाबाद के अधिवक्ता सुधीर मिश्रा ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल कर राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की थी। जिसमें कल हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। लेकिन आज कोर्ट ने उनके खिलाफ 124 ए के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
JNU मामले में राहुल गांधी पर इलाहाबाद की ACJM-8 में धारा 124, 124 A, 500, 511 में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है।
JNU मामले में राहुल गांधी पर इलाहाबाद की ACJM-8 में धारा 124, 124 A, 500, 511 में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है।
No comments:
Post a Comment