Wednesday, January 13, 2016

यूपी : HC ने रोकी अमिताभ की विभागीय जाँच

ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा अपने विरुद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में 67 अभिलेख दिए जाने के लिए दायर याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को 4 सप्ताह में मांगे गए अभिलेख उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने अभिलेख दिए जाने तक विभागीय जाँच स्थगित करने के भी आदेश दिए हैं.
जस्टिस एस एस चौहान और जस्टिस अनंत कुमार की बेंच ने यह आदेश अमिताभ और मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुनने के बाद दिया. कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने इन अभिलेखों के आधार पर आरोप पत्र तैयार किया है तो उसे यह अभिलेख आरोपित अधिकारी को ज़रूर दिए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार अमिताभ को न तो आरटीआई में यह अभिलेख प्रदान कर रही है और न सीधे मांगे जाने पर जो कि पूरी तरह से गलत है.
कोर्ट ने कहा कि उन अभिलेखों को, जो काफी वृहत हैं, सरकार उनकी प्रति प्रदान करने के स्थान पर अमिताभ को बुला कर उनका परिशीलन करा सकती है. अमिताभ ने पहली सितम्बर को प्रमुख सचिव गृह को पत्र भेज कर कहा था कि उन्हें अपने विरुद्ध विभागीय जाँच में अपना पक्ष रखे जाने के लिए कोई भी आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए हैं. 

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