उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का बहुचर्चित दाल हत्याकांड मामले में जिला अदालत ने सात आरोपियों में से तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस दौरान चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
अपर जिला जज कोर्ट नम्बर-8 के न्यायाधीश नित्यानंद श्रीनेत्र ने यह फैसला दिया। मामला साढे छह वर्ष पूर्व का है जब ग्वालियर से बनारस जा रहे दाल से लदे एक ट्रक को लूटा गया था और उसके चालक-खलासी और कंडक्टर की हत्या करने के बाद शवों को अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया गया था। घटना 20 जुलाई 2009 की है।
मामले में ललौली पुलिस ने जमैनी गांव के पास घटना के दूसरे दिन ट्रक बरामद करते हुए उससे कुछ दाल भी बरामद की थी। इस दौरान पुलिस ने लाखन मिश्रा, सोनू कटेरिया, हरेन्द्र तिवारी, राकेश उर्फ मुन्ना, रवीन्द्र, अनिल सिंह एवं भानु प्रताप सिंह को आरोपी बनाया था।
वहीं शनिवार को न्यायाधीश ने लम्बित चल रहे इस फैसले में भानु प्रताप सिंह, लाखन मिश्रा एवं सोनू कटेरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए हरेन्द्र तिवारी, राकेश उर्फ मुन्ना, रवीन्द्र एवं अनिल सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।
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