Friday, March 4, 2016

फतेहपुर में फांसी, अपहरण कर हत्या के मामले में सुनायी सजा

ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो
 फतेहपुर में फांसी की सजा सुनायी गयी है। अपहरण के बाद युवक की हत्या के मामले में शुक्रवार को अदालत ने दो आरोपितों को यह सजा सुनाई है। जिला कोर्ट ने ललौली इलाके के बरहौंवा में इस मामले में दो आरोपितों को मृत्युदंड दिया। अपहरण और हत्या की यह वारदात वर्ष 2010 में की गई थी।
प्रभारी जनपद न्यायाधीश अनीस अहमद अंसारी की कोर्ट न. 1 ने फतेहपुर में फांसी का यह फैसला सुनाया। अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर यह सजा मुकर्रर की।
फतेहपुर में फांसी

फतेहपुर में फांसी, क्या थी घटना

घटना 23 फरवरी 2010 की है। रात करीब 9.30 बजे ललौली थाने के बरोहा गाँव से मान सिंह 35 वर्ष का अपहरण कर लिया गया। मान सिंह को काफी तलाश किया गया उसका कहीं पता नहीं चला।
तीन मार्च को इसी थाना क्षेत्र के पांडव बागहा के कुएं से पुलिस ने मान सिंह की लाश टुकडों मे बरामद की। घटना में गाँव के ही ननकू एवं छत्रपाल नाम के दो लोगों को आरोपी बनाया गया।
पुलिस की तफ्तीश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने मृतक को पहले गोली मारकर हत्या कर दी। फ़िर लाश की शिनाख्त मिटाने के लिए उसे कई टुकडों मे काटा। यह जघन्य हत्याकांड चर्चा में रहा था। विद्वान न्यायाधीश ने दोनो पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आज दोनो आरोपियों को फाँसी की सजा सुना दी। पीड़ित पक्ष के लोगों ने इसे न्याय की जीत बताया है। तत्काल यह स्पष्ट नहीं पता नहीं चल सका है कि फांसी की सजा पाये अभियुक्त फैसले के खिलाफ कब तक अपील करेंगे। क्योंकि अभी हाईकोर्ट से सजा का अनुमोदन होगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाने का मौका है।

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