आयोग ने जारी की लंबी गाइडलाइन
हिमाचल में इस बार पंचायत चुनाव में नियम कड़े होंगे। चुनावों में पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा गया है। पंचायत चुनावों में चलने वाले प्रचार अभियान के लिए इस्तेमाल होने वाले झंडे, होर्डिंग, बैनर या पोस्टर चुनाव नतीजे घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर उम्मीदवारों का हटाने होंगे। चुनाव में प्लास्टिक की चुनाव सामग्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
प्रदेश निर्वाचन आयोग न पंचायत चुनावों के लिए लंबी गाइडलाइन जारी की है। नगर पालिकाओं और पंचायतों की निर्वाचन संबंधी आदर्श आचार संहिता नाम से प्रकाशित बुकलेट में आदर्श आचार संहिता के दायरे में आने वाले समस्त नियमों का जिक्र किया गया है। कर्मचारियों, अधिकारियों, नेताओं और उम्मीदवारों के लिए इस गाइडलाइन में हिदायतें भी दी गई हैं।
इन चीजों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
इन चीजों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
गाइडलाइन के अनुसार प्रचार अभियान के दौरान उम्मीदवार की ओर से प्रचार के लिए इस्तेमाल किए गए झंडे, बैनर आदि को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद एक सप्ताह के अंदर नष्ट करना होगा। इसके अलावा प्रचार में प्लास्टिक की सामग्री का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। जबकि, कोई भी उम्मीदवार चुनाव आयोग की ओर से अधिकृत किए गए प्राधिकारी की अनुमति के बिना लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेगा।
लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक ही किया जा सकेगा। स्कूल, कॉलेज तथा अस्पतालों के नजदीक इस तरह के लाउड स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
सभी को करना होगा पालन : मानसी
चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया या आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री को परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मानसी सहाय ठाकुर ने कहा है कि पंचायत चुनावों चलते आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सभी को इसका पालन करना होगा।
हिमाचल में इस बार पंचायत चुनाव में नियम कड़े होंगे। चुनावों में पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा गया है। पंचायत चुनावों में चलने वाले प्रचार अभियान के लिए इस्तेमाल होने वाले झंडे, होर्डिंग, बैनर या पोस्टर चुनाव नतीजे घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर उम्मीदवारों का हटाने होंगे। चुनाव में प्लास्टिक की चुनाव सामग्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
प्रदेश निर्वाचन आयोग न पंचायत चुनावों के लिए लंबी गाइडलाइन जारी की है। नगर पालिकाओं और पंचायतों की निर्वाचन संबंधी आदर्श आचार संहिता नाम से प्रकाशित बुकलेट में आदर्श आचार संहिता के दायरे में आने वाले समस्त नियमों का जिक्र किया गया है। कर्मचारियों, अधिकारियों, नेताओं और उम्मीदवारों के लिए इस गाइडलाइन में हिदायतें भी दी गई हैं।
इन चीजों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
इन चीजों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
गाइडलाइन के अनुसार प्रचार अभियान के दौरान उम्मीदवार की ओर से प्रचार के लिए इस्तेमाल किए गए झंडे, बैनर आदि को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद एक सप्ताह के अंदर नष्ट करना होगा। इसके अलावा प्रचार में प्लास्टिक की सामग्री का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। जबकि, कोई भी उम्मीदवार चुनाव आयोग की ओर से अधिकृत किए गए प्राधिकारी की अनुमति के बिना लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेगा।
लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक ही किया जा सकेगा। स्कूल, कॉलेज तथा अस्पतालों के नजदीक इस तरह के लाउड स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
सभी को करना होगा पालन : मानसी
चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया या आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री को परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मानसी सहाय ठाकुर ने कहा है कि पंचायत चुनावों चलते आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सभी को इसका पालन करना होगा।
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