Sunday, December 10, 2017

निर्भया जैसी हैवानियत से दहला हरियाणा

Image result for image haryana me rape
टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 
हिसार.एक बार फिर से हैवानियत का एक ऐसा मामला सामने आया है. जिसने इंसानियत के नाम कालिख पोत दी है. मामला हरियाणा से सामने आया है. जहां एक पांच साल की मासूम दरिंदगी का शिकार हो गई. इसके बाद पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. निर्भया कांड की तर्ज पर एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. हरियाणा के हिसार में मासूम बच्ची की रेप कर हत्या कर दी गई. वहशी ने हैवानियत की हदें पार करते हुए बच्ची के प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डालकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि रेपिस्ट ने बीती रात बच्ची को उसके घर से अगवा कर लिया. निर्दयतापूर्वक रेप किया और बर्बरता की इंतेहा पार करते हुए बच्ची के प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डालकर उसे यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया. पुलिस ने बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें रेप और टॉर्चर की पुष्टि हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्ची की मौत बर्बरतापूर्वक प्राइवेट पार्ट में लकड़ी के चलते हुई. बच्ची के गर्भाशय और आंत जख्मी पाए गए हैं. तो वहीं ग्रामीण इस बर्बर घटना के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, और पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. विरोध स्वरूप गांववालों ने सभी दुकानें बंद कर दी हैं और सड़क भी जाम कर दिया है. इसी के साथ ही ग्रामीणों ने बच्ची के साथ हुई सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर जल्द ही आरोपी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. पुलिस ने फोरेंसिक टीम भी मौके पर भेज दी है. अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण, रेप और हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है. परिजनों ने बताया कि शनिवार की सुबह जब परिवार वाले जागे और बच्ची को नहीं पाया तब उन्हें बच्ची के गायब होने का पता चला. तभी एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें बताया कि उनके घर से कुछ ही दूरी पर एक बच्चे का शव खून में लथपथ पड़ा हुआ है. हिसार पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित करने का आदेश दे दिया है

No comments:

All

SC ने पब्लिक सर्वेंट की तत्काल अरेस्टिंग पर लगाई रोक, कहा-इस एक्ट का हो रहा है दुरुपयोग

टीम ब्रेक न्यूज ब्यूरो  नई दिल्ली. एससी-एसटी एक्ट के तहत मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. एक याचिका पर सुनवाई के दौ...