ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो
बिजनौर के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप जैन ने बछिया के साथ कुकर्म करने वाले फैजान को दोषी पाते हुए सात वर्ष कैद व 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैजान को जानलेवा हमले का भी दोषी पाते हुए पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
एडीजीसी गंगाराम के अनुसार, कोतवाली शहर के गांव गजरौला शिव निवासी महीपाल की बछिया के साथ कोई व्यक्ति एक माह से कुकर्म करता आ रहा था। 22 मई 2013 को वादी महीपाल का पुत्र सचिन व उसका मित्र कुलवंत घेर में छिपकर बैठ गए। इस दौरान गांव निवासी फैजान पाठल लेकर आया। फिर बछिया को कमरे में ले जाकर कुकर्म किया। इस दौरान सचिन व कुलवंत ने उसे पकडऩे की कोशिश की तो उसने जान से मारने की नीयत से कुलवंत पर पाठल से हमला कर दिया। इस मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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