Thursday, May 17, 2018

मासूम से दुष्कर्म और हत्या में दरिंदे को फांसी, 40 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका


टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 
फैज़ाबाद तीसरी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या करने वाले दरिंदे को फैजाबाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बृहस्पतिवार को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट प्रथम के जज भागीरथ वर्मा ने दरिंदे गोविंद पासी पर अदालत ने 40 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। मामला 29 जनवरी, 2013 का है। कोर्ट ने एक दिन पहले ही उसे दोषी ठहराया था।एडीजीसी अयोध्या प्रसाद मौर्य व पीएम कुद्दूसी ने बताया कि 5 साल पहले इनायतनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता स्कूल गई थी, लेकिन लौटी नहीं। उसका शव गांव के पास गन्ने के खेत में मिला था। छानबीन के दौरान गिरफ्तार गोविंद ने अपना जुर्म कुबूल लिया था। कोर्ट ने उसे गोविंद को दुष्कर्म में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये का जुर्माना जबकि हत्या में मृत्युदंड और 20 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई।

दरिंदे ने छीना अबोध बच्ची के जीवन का अधिकार
फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रथम जज भागीरथ वर्मा का कहना है, ‘पीड़िता अबोध बालिका थी। अभियुक्त ने उसके जीवन एवं भविष्य का अधिकार छीन लिया। उसे ऐसा दंड दिया जाना चाहिए जिससे न सिर्फ अभियुक्त बल्कि समाज में ऐसा संदेश जाए कि ऐसा कृत्य करने वाले का क्या हश्र होगा... अबोध बालिकाओं के साथ कोई हैवानियत भरे कार्य का चिंतन भी न कर सके। फैसले से ऐसा संदेश जरूरी है कि जो कोई भी इंसानियत की सीमा पार करके हैवान बनने की चेष्टा करेगा उसे कठोर से कठोर दंड मिलेगा।’

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