Friday, February 10, 2017

सपा के घोषणा पत्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका


बड़ी खबर: सपा के घोषणा पत्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका ब्रेक न्‍यूज ब्‍यूरो

इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) के घोषणा पत्र को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को सपा के घोषणा पत्र के दावों की हकीकत परखने का आदेश दिया है। 

प्रभूकांत नाम के एक वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि सपा का घोषणा पत्र मतदाताओं को गुमराह करने वाला है। याचिका में यह भी कहा गया कि सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि लखनऊ मेट्रो, यमुना एक्‍सप्रेसवे और ताज एक्‍सप्रेसवे अभी तक पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसके बावजूद घोषणा पत्र में इन कामों को पूरा बता दिया गया है। इससे मतदाता गुमराह हो सकते हैं। 

बता दें, प्रभूकांत की याचिका पर चीफ जस्टिस डीबी भोंसले व जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। हालांकि हाईकोर्ट ने घोषणा पत्र के दावों पर सीधे तौर पर कोई दखल देने से मना कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि निर्वाचन आयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (2) के तहत समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र का परीक्षण करना चाहिए और शिकायतकर्ता के आरोपों पर नियमों के मुताबिक उचित फैसला ले।

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