Saturday, January 20, 2018

96 करोड़ की पुरानी करेंसी पर व्यापारी को चुकाने पड़ सकते हैं 483 करोड़ रुपये

96 करोड़ की पुरानी करेंसी पर व्यापारी को चुकाने पड़ सकते हैं 483 करोड़ रुपये, जाने क्या है मामला

टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर. पिछले दिनों कानपुर में 96 करोड़ 62 लाख की पुरानी करेंसी मिलने के मामले में कानपुर के कपड़ा व्यापारी आनंद खत्री को 483 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. आनंद खत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा और बैंक नोट्स अधिनियम 2017 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

बता दें कि इस नियम के मुताबिक कि पुरानी करेंसी रखने के आरोप में जेल जाने के साथ बरामद रकम पर पांच गुना आयकर देना होता है. आयकर जमा न करने की स्थिति में इसकी रिकवरी चल-अचल संपत्ति से किए जाने का प्रावधान है.
इस बारे में सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट के पूर्व चेयरमैन विवेक खन्ना ने बताया कि पुरानी करेंसी रखने पर फाइन के रूप में पांच गुना आयकर देना होता है. इस तरह देखा जाए तो खत्री के पास बरामद हुए 96.62 करोड़ रुपये के बदले उन्हें 483.1 करोड़ रुपये चुकाने पड़ सकते हैं.
जानकारी के मुताबिक संसद ने निर्दिष्ट बैंक नोट कानून, 2017 पारित किया गया था. इसके अनुसार अगर कोई शख्स अपने पास 500 और 1000 रुपये के 10 से अधिक पुराने नोट रखा हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 10 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा. तो वहीं रिसर्च, स्टडी और मुद्रा शास्त्र के उद्देश्य से 25 नोट रखने की छूट है. इस नियमों का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये या फिर जब्त की गई राशि का पांच गुना वसूला जा सकता है.
इसको कानपुर जोन के आईजी आलोक सिंह इस मामले को देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि, "हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों की भी मदद ले रहे हैं. क्योंकि यह मामला IPC और SBN एक्ट के तहत आता है. दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए सबूतों को मजबूत करना पड़ेगा. इसी के साथ ही फाइन की रिकवरी के लिए प्रॉपर्टी अटैच करने पर भी विचार किया जा रहा है."
जांच अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी आनंद खत्री ने बताया कि उसके घर में मिले 96.62 करोड़ रुपये उसी के हैं, जबकि बाकी बाकी जगह मिली करेंसी किसी और की हैं. जिन्हें बदलवाने के लिए लाया गया था.
इसी के साथ जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी खत्री ने कुछ नामों की लिस्ट दी है. जिन पर हम जल्द कार्रवाई करेंगे. अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो खत्री के अलावा उनसे भी जुर्माना वसूला जाएगा.

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