Saturday, April 21, 2018

कठुआ, सूरत, एटा के बाद इंदौर...



टीम ब्रेक न्यूज ब्यूरो 
इंदौर. मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत की घटनाएं देश भर को झकझोर रही हैं. कठुआ और एटा में आठ साल की मासूम बच्ची से दरिंगदगी, सूरत में 11 साल की बच्ची के बाद इंदौर में एक दुधमुंही बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है. इंदौर में भी बच्ची को वहशी द​रिंदे ने उसकी हत्या कर दी. मासूमों के साथ हैवानियत की आए दिन सामने आ रही घटनाओं से देश शर्मसार है. कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ खेला गया दरिंदगी का खेल ने देश को शर्मसार कर दिया. इस घटना को लेकर ऐसे बला​त्कारियों को फांसी की सजा देने की मांग उठ ही रही थी कि सूरत में एक 11 साल की बच्ची से हैवानियत करने का मामला सामने आया. वहीं उत्तर प्रदेश के एटा में भी आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म कर दरिंदों ने उसकी हत्या कर दी. सूरत और एटा की घटनाएं उस समय आई, जब प्रदेश और देश में मासूमों के साथ दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा तय किए जाने की कवायद की जा रही थी. दुष्कर्मियों पर कानून और इसमें उनके अपराध के लिए तय सजा का भी खौफ भी नहीं है. बारह साल की बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा का विधेयक पास करने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दुधमुंही बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. एमजी रोड इलाके में इस बच्ची की लाश पड़ी मिली तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं. अपने पैरों पर चल भी न सकने वाली उम्र वाली इस बच्ची के साथ दरिंदे ने ​हवस मिटाने के बाद उसकी हत्या कर फेंक दिया था. बच्ची की लाश के आसपास खून के निशान थे. पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. इंदौर के डीआईजी के मुताबिक बच्ची के परिजनों ने किसी पर भी संंदेह जाहिर नहीं किया है. हालांकि पुलिस ने संदेह के आधार पर बच्ची के चाचा को हिरासत में लिया है. लेकिन, बच्ची के परिवारवालों ने उस शक जाहिर नहीं किया है. इस मामले की जांच कर रही 

एसआईटी के मुताबिक बच्ची की मां से चाचा का झगड़ा हुआ था. इसके बाद यह घटना अंजाम दी गई. बता दें कि 12 साल तक के बच्चों के साथ रेप करने वालों को फांसी का सजा देने का प्रावधान प्रदेश विधानसभा में पास करा चुके सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को दमोह में एक सभा के दौरान ऐसे मामलों में फांसी की सजा की वकालत की. उन्होंने कहा कि ऐसे बलात्कारियों को फांसी की सजा दिए जाने का बिल पास होना चाहिए. दूसरी ओर केंद्र सरकार ने 12 साल तक के बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों में सजा का प्रावधान की पहल किए जाने की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है. शनिवार को कैबिनेट मीटिंग में इस प्रावधान के प्रस्ताव को मंजूरी देने की भी उम्मीद जताई जा रही है. पीएम नरेंद्र मोदी के भारत लौटते ही 11.30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होनी है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई जानकारी में कहा है कि बाल यौन अपराध निरोधक कानून यानि पाक्सो एक्ट में संशोधन का विधेयक वह लाने जा रही है. इस संशोधन के जरिए 12 साल तक के बच्चों से दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान जोड़ा जाएगा. अभी पॉक्सो एक्ट में अधिकतम ताउम्र कैद और कम से कम सात साल कैद की सजा का प्रावधान है.

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