Thursday, December 20, 2018

अयोध्या में विवादित ढांचे पर नमाज के लिए दायर याचिका खारिज, लगाया जुर्माना


टीम ब्रेक न्यूज ब्यूरो
 अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के विवादित स्थल पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति मांगने के लिए दाखिल एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गुरुवार सुबह खारिज कर दी। वहीं, याची को सस्ती लोकप्रियता के लिए याचिका दायर करने पर लताड़ लगाते हुए पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है।
यह याचिका रायबरेली के गांधीनगर मोहल्ले स्थित अल रहमान चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी शरीफ द्वारा दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि याची और मुसलमानों को विवादित ढांचे पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह जगह फैजाबाद (अब अयोध्या) जिले की सदर तहसील अयोध्या स्थित मोहल्ला कोट रामचंद्र में है।

इसमें प्लॉट संख्या 159, 160 समेत रामजन्म भूमि-बाबरी परिसर के एक तिहाई हिस्से शामिल हैं। याचिका में केंद्र व राज्य सरकार सहित फैजाबाद के मंडलायुक्त (रिसीवर) और जिलाधिकारी को भी पक्षकार बनाया गया था।याची की दलील
याची की दलील थी कि 30 सितंबर 2010 के हाईकोर्ट के फैसले के तहत यह स्थल के एक तिहाई हिस्से में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी जानी चाहिए। चूंकि हिंदुओं को वहां पूजा और दर्शन करने की अनुमति दी गई है ऐसे में समानता के आधार पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसके लिए हाईकोर्ट उचित निर्देश जारी करे।

प्रदेश सरकार का पक्ष
दूसरी ओर प्रदेश सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्रीप्रकाश सिंह ने याचिका का कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि इस विवादित स्थल का मसला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ऐसे में इस प्रकार की याचिका दायर नहीं की जा सकती। विवादित स्थल पर यथा स्थिति कायम रखने का आदेश पहले से चला आ रहा है। वहीं याची ट्रस्ट 2017 में पंजीकृत हुआ है, लोकप्रियता हासिल करने के लिए याचिका दायर की गई है। 

No comments:

All

SC ने पब्लिक सर्वेंट की तत्काल अरेस्टिंग पर लगाई रोक, कहा-इस एक्ट का हो रहा है दुरुपयोग

टीम ब्रेक न्यूज ब्यूरो  नई दिल्ली. एससी-एसटी एक्ट के तहत मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. एक याचिका पर सुनवाई के दौ...