Wednesday, November 1, 2017

गोंडा : अवैध खनन पर डीएम सख्त खनन कराने वालों से 2.36 करोड़ की होगी वसूली-सुभाष सिंह की रिपोर्ट


टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो
गोंडा : बालू खनन के लिए आवंटित गाटे की जगह दूसरे जगह पर खनन करने की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए डीएम जेबी सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। 
बुधवार को डीएम जेबी सिंह ने अपर जिलाधिकारी की टीम भेजकर खनन के लिए आवंटित ग्राम ऐली परसौली परगना डिक्सिर तहसील तरबगंज अन्तर्गत गाटा संख्या 2826 तथा ग्राम दुर्गागंज परगना नवाबगंज तहसील तरबगंज अन्तर्गत आवंटित गाटा संख्या 2769 व 2770 का निरीक्षण कराया। एडीएम के निरीक्षण में पता चला कि खनन पट्टेदारों ने खनन के लिए आवंटित गाटा भूमि के बजाय दूसरे गाटों पर अवैध खनन कराया। डीएम ने बताया कि ग्राम ऐली परसौली में ग्राम के ही निवासी चन्द्रभान सिंह गाटा संख्या 1989, मैन बहादुर सिंह गाटा संख्या 1989, भगवानदीन गाटा संख्या 1889 तथा रामनाथ गाटा संख्या 1989 में कुल 28139 घन मीटर अवैध खनन कराया गया। दुर्गागंज में इसी गंाव के निवासी खातेदारों शत्रुहन ने गाटा संख्या 1426, रामप्रसाद, मालिकराम व श्रीमती दुलारी निवासी ग्राम कटरा भोगचन्द्र ने गाटा संख्या 1425 तथा देवतादीन, महादेव निवासी ग्राम माझा बरहटा तहसील व जिला फैजाबाद ने गाटा संख्या 1417, रामरतन निवासी ग्राम माझा बरहटा तहसील व जिला फैजाबाद ने गाटा संख्या 1418 तथा गजेन्द्र निवासी ग्राम दुर्गागंज, राधेश्याम निवासी ग्राम कटराभोगचन्द्र व विजय प्रकाश निवासी तहसील व जिला फैजाबाद ने गाटा सख्या ़419 में कुल 32560 घनमीटर अवैध खनन किया गया।
खातेदारों ने दोनों क्षेत्रों मेें कुल 60699 घनमीटर का अवैध खनन कराया। जांच में इसकी पुष्टि हुई है। डीएम जेबी सिंह ने अवै खनन कराने वाले खातादारों के ऊपर दो करोड़ छत्तीस लाख बहत्तर हजार का जुर्माना लगाया है। वसूली की नोटिस जारी कर दी है, जबकि पट्टेदारों को जिन्हें खनन हेतु जिलाधिकारी द्वारा पट्टा आवंटित किया गया था वहां पर खनन न कराकर दूसरे जगहों की रसीद देने व आवंटित भूमि पर खनन न कराने पर नोटिस जारी की है। 
डीएम ने दी चेतावनी 
अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए डीएम ने बिना परमीशन के जेसीबी व पोकलैण्ड मशीनों से साधारण बालू खनन करने व कराने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। डीएम ने बताया कि बालू खनन के पट्टाधारकों द्वारा मशीन से खनन कार्य करने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।
उन्होंने चेतावनी दी है कि जनपद में कार्यरत जेसीबी व पोकलैंड मशीनों के पंजीकृत स्वामी सक्षम प्राधिकारी से बिना लाइसेंस लिए किसी भी दशा में खनन नहीं करेगें अन्यथा पंजीकृत वाहन स्वामियों का लाइसेंस निरस्त कर वाहन जब्त कर लिया जाएगा तथा गैर पंजीकृत जेसीबी व पोकलैंड मशीनों के स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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