Tuesday, July 25, 2017

शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, नौकरी सुरक्षित

शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, नौकरी सुरक्षित
शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, नौकरी सुरक्षित
टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूपी के शिक्षामित्रों के समायोजन मामले में फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि 1.72 लाख शिक्षामित्र नहीं हटाए जाएंगे. हालाँकि कोर्ट ने यह कहा कि जिन शिक्षामित्रों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं की है, उन्हें टीईटी पास करना होगा. इसके लिए उन्हें दो मौके दिए जाएंगे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को अनुभव का वेटेज देने की बात भी कही है. कोर्ट के इस फैसले से टीइटी वालों को राहत मिलेगी. उनका अकादमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा.
बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1.72 लाख शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित करना है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन कैंसिल कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.
इससे पहले मामले में कोर्ट ने कहा कि शिक्षामित्रों की नियुक्तियां असंवैधानिक हैं. आपने बाजार में मौजूद प्रतिभा को मौका नहीं दिया और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने के बाद उनसे कहा कि आप अनिवार्य शिक्षा हासिल कर लो.
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर 2015 शिक्षामित्रों की नियुक्तियों को अवैध ठहरा दिया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में इस आदेश को स्टे कर दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर 2015 शिक्षामित्रों की नियुक्तियों को अवैध ठहरा दिया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में इस आदेश को स्टे कर दिया था.

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