Tuesday, April 4, 2017

कहां जाएंगे मय के दीवाने, CM योगी के इस आदेश से हो जाएंगे मयखाने बंद!



ब्रेक न्यूज ब्यूरो लखनऊ. उत्तर प्रदेश में भले शराबबंदी पर कोई फैसला न लिया हो लेकिन ऐसा सीएम योगी के निर्देश पर ऐसा आदेश जारी हुआ है, जिससे सूबे में शाराब की बिक्री पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार अब धार्मिक स्थल, स्कूल व बस्ती से 500 मीटर की दूरी पर ही शराब की दुकानें खुल सकेंगीं. सुप्रीम कोर्ट आबादी से दूर हाईवे के किनारे खुलने वाली शराब की दुकानों के लिए पहले ही निर्देश जारी कर चुका है. यूपी सरकार के इस निर्देश के बाद आबकारी विभाग और शराब के व्यपारियों के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर अ रही हैं. क्या था पहले नियम आबकारी विभाग के मानकों के अनुसार किसी पब्लिक पूजा स्थल, विद्यालय, चिकित्सालय या रेजिडेंशियल कालोनी के नगर निगम क्षेत्र में होने पर 50 मीटर की दूरी के भीतर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में होने के मामले में 75 मीटर की दूरी के भीतर और ग्रामीण इलाकों में 100 मीटर की दूरी के भीतर शराब की दुकान या उप दुकान को लाइसेंस नहीं दिया जाता था. साथ ही सार्वजनिक और रजिस्टर्ड पूजा स्थल, मानयता प्राप्त विद्यालय, हॉस्पिटल, या रेजिडेंशियल कॉलोनी अगर शारब की दुकान या उप दुकान खोले जाने के बाद अस्तित्व में आते हैं तो यह नियम लागू नहीं होंगे. क्या पड़ेगा प्रभाव? नए नियम के अनुसार अब शहरी या ग्रामीण किसी भी क्षेत्र में शराब की दुकानें रिहाइशी आबादी से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर खुलेंगी. ऐसे में शराब के व्यवसायियों  और आबकारी अधिकारियों का मानना है कि शाराब की दुकानें वीराने में ही खुल पाएंगीं. शराब के कारोबारियों का कहना है कि कोई भी व्यवसाय ग्राहकों के कारण चलता है, वीराने में भला कौन ग्राहक शराब खरीदने आएगा.  सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही शराब की दुकानें राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी पर बनाने का आदेश दे रखा है. ऐसे में शराब की दुकानें खुलने की संभावना बिलकुल नगण्य हो जाएगी. यूपी में शराबबंदी के लिए महिलाएं हो चुकी हैं लामबंद यूपी में शराबबंदी को लेकर उबाल जारी है. सूबे के कई जिलों में महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दे रही हैं. आगरा, मुरादाबाद, बरेली, हापुड़ और वाराणसी जैसे कई जिलों में शराब की दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा चुकी है. इस मामले में सीएम योगी आदित्यईनाथ ने कहा है कि हंगामा कर रहे लोगों को समझाया जाए. कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है. बता दें, शराबबंदी को लेकर महिलाएं सबसे ज्याादा हिंसक हो रही हैं. इसका कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईवे पर शराब की दुकानें बंद होने के बाद रिहाइशी इलाकों में खुलान शुरू हो गई थीं.

No comments:

All

SC ने पब्लिक सर्वेंट की तत्काल अरेस्टिंग पर लगाई रोक, कहा-इस एक्ट का हो रहा है दुरुपयोग

टीम ब्रेक न्यूज ब्यूरो  नई दिल्ली. एससी-एसटी एक्ट के तहत मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. एक याचिका पर सुनवाई के दौ...