Sunday, August 5, 2018

बिहार 13 अधिकारियों पर गिरी मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन हिंसा की गाज


टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो
 बिहार  के मुजफ्फरपुर स्थित बालिका गृह यौन शोषण मामले की सीबीआइ जांच शुरू है। इस बीच मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार भी कार्रवाई मोड में आ गई है। इस मामले में अभी तक 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक दिवेश शर्मा शामिल हैं। उनके खिलाफ यह कार्रवाई राज्‍य के बालिका गृहों में अनियमितताओं की जानकारी के बावजूद लापरवाही के लिए की गई है।राज्‍य सरकार की कार्रवाई शनिवार को छह छह जिलों के सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई (एडीसीपी) के निलंबन के साथ शुरू हुई। उनपर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की ‘कोशिश’ टीम द्वारा किए गए सामाजिक अंकेक्षण संबंधी रिपोर्ट पर आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। निलंबन का यह आदेश समाज कल्‍याण विभाग के निदेशक राजकुमार आदेश से जारी हुआ है।मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में राज्‍य सरकार ने समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक दिवेश शर्मा को निलंबित कर दिया है। खास बात यह है कि दिवेश शर्मा ने ही घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी और इस मामले में वादी भी हैं।समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक दिवेश शर्मा के अलावा मुजफ्फरपुर के एडीसीपी दिवेश कुमार शर्मा, मुंगेर की सीमा कुमारी, अररिया के घनश्याम रविदास, मधुबनी के कुमार सत्यकाम, भागलपुर की गीतांजलि प्रसाद एवं भोजपुर के तत्कालीन एडीसीसी आलोक रंजन को निलंबित किया गया है।निलंबन आदेश के अनुसार उनपर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई की कोशिश टीम द्वारा किए गए सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। उक्‍त रिपोर्ट में लड़कियों की प्रताड़ना की जानकारी दर्ज है। इन अधिकारियों पर निरीक्षण रिपोर्ट में कभी भी बालिका गृहों की वस्तुस्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत नहीं कराने का भी आरोप है।
जारी आदेश के अनुसार टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई की कोशिश टीम की रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए विभाग की 26 मई 2018 की राज्य स्तरीय बैठक में भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया था। इसके बाद भी उन्‍हाेंने लापरवाही बरती।

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