ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि Maggi के 550 टन का स्टॉक सीमेंट की भट्टियों में जला दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि इस स्टॉक की समय सीमा पूरी हो चुकी है और यह कंपनी तथा खाद्य नियामक के पास पड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने Maggi के 550 टन का स्टॉक को लेकर कहा
सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा और यूयू ललित की पीठ ने कहा कि देश में कंपनी के 39 स्थानों तथा FSSAI के पास लखनऊ में पड़े स्टॉक को दोनों पक्षों के बीच सहमति वाली प्रक्रिया के जरिए नष्ट कर दिया जाए। FSSAI के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि उन्हें स्टॉक को नष्ट किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन स्टॉक के निपटान को लेकर कुछ मुद्दे हैं, जो बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी का विषय है। पीठ ने पक्षों को किसी तरह की शिकायत को लेकर अदालत जाने की अनुमति देते हुए याचिकाओं का निपटारा कर दिया।
नेस्ले इंडिया ने मांगी थी इजाजत
इससे पहले नेस्ले इंडिया ने 21 सितंबर को न्यायालय में अपील दायर कर 550 टन का Maggi का स्टॉक नष्ट करने की अनुमति मांगी थी, जिसकी शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है। कंपनी का कहना था कि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती है।

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